नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े विवाद में भोपाल जिला न्यायालय में लगातार सुनवाई हो रही है। बीते पांच दिनों में चौथी बार भोपाल विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने कोर्ट का रुख किया है, जिसमें उन्होंने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को आवंटित जमीन पर अपना कब्जा वापस लेने की मांग की है। बीडीए ने 2014 में एजेएल की लीज निरस्त कर दी थी, जिसे नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन समूह एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड संचालित करता है।
नेशनल हेराल्ड केस में इसलिए है विवाद ।
भोपाल प्रेस कॉम्प्लेक्स में एजेएल (एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड ) को आवंटित जमीन से “दैनिक नवजीवन” नामक अखबार का प्रकाशन किया जाता था, जो 1992 में बंद हो गया। राजीव गांधी के निधन के बाद अखबार का संचालन रुक गया और बिल्डिंग में व्यवसायिक गतिविधियां शुरू हो गईं। इसके बाद इस संपत्ति को प्राइवेट व्यक्तियों को बेच दिया गया, जिस पर आपत्ति जताते हुए बीडीए ने एजेएल की लीज रद्द की और अदालत से हस्तक्षेप की मांग की
बीडीए के अधिकारियों का कहना है कि अगर फैसला उनके पक्ष में आता है, तो हेराल्ड हाउस की जमीन वापस ली जाएगी और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को सीज किया जाएगा। वर्तमान में इस संपत्ति पर कमर्शियल गतिविधियां संचालित हो रही हैं। एजेएल की तरफ से इस मामले की पैरवी एडवोकेट अजय गुप्ता कर रहे हैं, जिन्होंने मीडिया से टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।
कांग्रेस नेतृत्व और एजेएल
इस केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास एजेएल का मालिकाना हक है। बीडीए का मानना है कि इस भूमि का व्यवसायिक उपयोग अनुचित है और इस पर तेजी से फैसला लिया जाना चाहिए।
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